रायपुर राजधानी में कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए प्रशासन ने संडे लॉकडाउन समाप्त कर दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है।
- कलेक्टर सौरभ कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी दुकानें,
- शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार,
- फल एंव सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,
- शो-रूम, क्लब,
- शराब दुकानें, ठेला,
- सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा,
- पार्क, जिम
- सामान्य दिनों में शाम 7 बजे तथा रविवार दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकते हैं। ब्यूटी-पार्लर एंव सैलून रविवार को भी शाम 7 बजे तक खोले जा सकते हैं।
रविवार दोपहर 2 बजे के बाद पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
- इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में
- शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी
- तथा विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल, होटल/रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर एंव सैलून तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलेवरी के संचालन की अनुमति रहेगी।
- विवाह प्रयोजन के लिए इन हाउस डाइनिंग की सुविधा समेत मैरिज हॉल, होटल/रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।


