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रायपुर लॉकडाउन 2 जानिए सभी नए नियम

newsmrl.com Raipur Lockdown 2 update by Akanksha Tiwari

रायपुर में लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार शाम कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।

इसके मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानदार घरों में किराना सामान के साथ अंडा, मछली, मटन पहुंचा सकेंगे। इसके लिए दुकानदार ठेले, छोटे पिकअप वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दुकान खोलने की अनुमति अब भी नहीं है। थोक, बाजार-मंडियां बंद ही रहेंगी। खाने-पीने और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई हो सके इसलिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होल सेलर गोदामों से लोडिंग-अनलोडिंग का काम करवा सकेंगे। ये आदेश 26 अप्रैल की सुबह से अमल में लाया जाएगा।

बाजार एवम व्यापार
लोगों को होटल या रेस्टोरेंट से खाने-पीने की चीजें मिलेंगे। मगर आदेश के मुताबिक यहां से सिर्फ ऑनलाइन फूड ऑडरिंग एप के जरिए ही लोग ऑर्डर कर पाएंगे। होटल या रेस्टोरेंट लोगों के बंद होंगे, यहां तक की लोगों को पार्सल तक नहीं दिया जाएगा। रेस्टोरेंट या पार्सल के काम से जुड़े लोग और होम डिलीवरी करने वाले व्यापारी या कामगार अगर 45 साल से ऊपर के हैं तो उन्हें कोरोना का टीका लगा होना चाहिए, कलेक्टर ने साफ तौर पर ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन करवाने को कह दिया है। लापरवाही पर 30 दिन के लिए होटल या रेस्टोरेंट सील कर दिया जाएगा।

बैंक खुलेंगे
लॉकडाउन की इस अवधि में बैंक खुले रहेंगे। कलेक्टर ने आदेश में कहा है एटीएम, गैस रिफिलिंग, मेडिकल मशीनें, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, पीडीएस, केरोसिन वितरक, सरकारी राशन दुकान, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक,सरकारी लेन-देन टेंडर, अस्पताल वाले बैंक से लेन-देन कर सकेंगे। इसके लिए बैंक मैनेजर को लोगों से आवेदन भी लेना होगा बैंक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे।

यात्रा
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को ई-पास लेना अनिवार्य होगा। लेकिन बाहर जाने वालों ने अगर पहले से ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक कराई है तो उन्हें टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। एसएसपी अजय यादव ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी काम से घर से निकले तो सीधे एफआईआर की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि बस, रेल या प्लेन का टिकट हो तो लोगों को ई पास की जरूरत नहीं होगी, उनके टिकट को ही पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र और अस्पताल, एंबुलेंस, रेलवे, टेलीकॉम और एयरपोर्ट के कर्मचारियों की आई कार्ड को पास माना जाएगाा

आदेश की प्रति

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