झारखंड राज्य में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, मसाला पर बैन होने के बावजूद अब भी यह जगह-जगह बेखौफ बेचें जा रहे हैं जबकि इस पर सख्त जुर्माना और सजा भी है.
इन्ही सब के लिए राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा से तीन विधेयक पारित किए है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान, अस्पताल या खुली जगह पर सिगरेट धूम्रपान करता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और इसके साथ ही 21 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान से संबंधित कोई भी सामग्री बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है.
अभी फिलहाल केवल 200 रुपए के जुर्माने के प्रावधान को सरकार ने कानून के रूप में दे दिया है. दुकानदारों को भी हिदायत मिली है कि अगर दुकान में अवैध रूप से गुटका तंबाकू मिला तो उन्हें सजा देने के साथ साथ फाइन भी काटा जाएगा. झारखंड सरकार द्वारा पास किए गए इस विधेयक से लोगों को काफी फायदा होगा.
इसके अलावा रांची के मोराबादी मैदान इलाके की कई दुकानों में टोबैको कंट्रोल अधिकारी के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया. जहां अवैध रूप से बिक रहे गुटखा सिगरेट पीने वालों पर फाइन काटा गया. इसके साथ ही कई दुकानों का सामान भी जब्त किया गया है. अधिकारी द्वारा खुले में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने पर अब से 1 हजार रुपए का फाइन लगाए जाने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया
