BMC ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. होली के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है.
आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई
BMC ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकारी आदेश के मुताबिक 28 और 29 मार्च को होली के आयोजन की मनाही रहेगी. आदेश न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश के मुताबिक होटल-रिसॉर्ट, पब या फिर किसी भी स्थान पर होली मनाना मना है.
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,699 नए मामले सामने आए यहां पिछले 24 घंटे में 3,514 नए मरीज मिले हैं. इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,69,451 हो गई है. यहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है.
BMC ने बताया कि दादर रेलवे स्टेशन के पास कुल 67 रेहड़ी-पटरी वालों की सोमवार को ‘रैपिड’ जांच की गई, जिसमें से सात लोग संक्रमित पाए गए. संक्रमित लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है. नगर निगम ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह बाजार, शॉपिंग मॉल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि भीड़ वाले स्थानों पर ‘रैपिड एंटीजन’ जांच शुरू करेगा.
