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छत्तीसगढ़: रायपुर-दुर्ग समेत ज्यादातर जिले 90% अनलॉक, मॉल समेत खुलेंगी सभी दुकानें

newsmrl.com Chhattisgarh: Most districts including Raipur-Durg are unlocked, all shops will open including malls- update by Rihan Ibrahim

छत्तीसगढ़: रायपुर-दुर्ग समेत ज्यादातर जिले अनलॉक, मॉल समेत खुलेंगी सभी दुकानें

कोरोना संक्रमणके कारण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू लॉकडाउन में बुधवार से बड़ी छूट दे दी गई है. राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद समेत ज्यादातर जिलों को अनलॉक कर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने 31 मई के बाद लॉकडाउन न बढ़ाने का फैसला बीते सोमवार को लिया था और जिलों में कोरोना संक्रमण की दर के आधार पर सुविधाओं में छूट देने का निर्णय किया था. इस संबंध में सभी संबंधित कलेक्टर को निर्णय लेना था. बीते मंगलवार की शाम को रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, सुकमा और जशपुर के कलेक्टर ने अनलॉक के संबंध में आदेश जारी किया.

सभी बाजार, दुकानें, शोरूम और मॉल में रोस्टरिंग सिस्टम लागू नहीं होगा. अन्य किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहेंगे, लेकिन इन्हें 6 बजे बंद करना होगा.
सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे.

  • होटल को शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी, मगर शर्तों के साथ जो अभी भी लागू हैं.
  • किसी भी प्रकार के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन होटल में रहने वालों के लिए इसकी अनुमति होगी. होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे.

राज्य सरकार द्वारा जारी नए निर्देश में कहा गया है कि 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिले 1 जून से अनलॉक कर दिए जाएंगे. जिन जिलों में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा. इनमें सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ शामिल हैं. आने वाले 5 दिनों तक लगातार संक्रमण दर 8 प्रतिशत या उससे नीचे रहती है तो इन जिलों को भी अनलॉक किया जा सकता है. जिन जिलों को 26 मई से अनलॉक किया गया है, उनमें मॉल, सैलून समेत अन्य दुकानें खुलेंगी. हालांकि, लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. बाजार शाम 6 बजे बंद करना होगा और प्रदेश में धारा 144 लागू रहोगी.

ये पाबंदियां अब भी रहेंगी

  • रायपुर शहर के सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
  • सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा
  • सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।

ये सर्विसेस होंगी शुरू

  • जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कंपलेक्स खुलेंगे।
  • सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे।
  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
  • शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
  • रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा।
  • लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में लोग शादी के कार्यक्रम कर सकेंगे।
  • दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

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