राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) को सर्वशक्तिमान बनाने वाले बिल पर सोमवार को लोकसभा की मुहर लग सकती है।
सरकार ने इससे संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सोमवार को इसे पेश कराने का फैसला किया है।
गृह मंत्री शाह पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव
बिल को पारित कराने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। गौरतलब है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कोई भी फैसला लेने या बिल पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी अनिवार्य हो जाएगी। उपराज्यपाल को इस आशय का अधिकार देने के लिए इस बिल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
इस मामले में दिल्ली की राजनीति में सियासी जंग छिड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली पर उपराज्यपाल के जरिए परोक्ष शासन करना चाहती है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि भविष्य में विवाद को खत्म करने केलिए इस बिल के जरिए उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया गया है।
