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कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में शुरू हुआ गणेश चतुर्थी समारोह, अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Ganesh Chaturthi celebrations started at Hubli Idgah ground in Karnataka

HUBLI : कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल विवादित ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने को लेकर हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ़ करते हुए मंगलवार को देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। ताजा घटनाक्रम में अंजुमन इस्लाम ने हुबली के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि न्यायालय से अनुमति मिलने के कुछ घंटे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा-अर्चना की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद हिंदू नेताओं ने बुधवार सुबह हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को गणेशोत्सव की शुरुआत की गई।

श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद ममुतालिक ने पूजा पंडाल में पत्रकारों से कहा, जिला प्रशासन ने तीन दिन तक यहां पूजा करने की इजाजत दे दी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमें रोकने की कोशिश, लेकिन फिर भी कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हमने पूजा-अर्चना की। जो न केवल हुबली के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी कर्नाटक के लिए खुशी की बात है। मुतालिक ने कहा कि हिंदू समुदाय लंबे समय से इसका सपना देख रहा था, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

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