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गुरुग्राम के मीट दुकान संचालकों का फैसला नवरात्रि में नौ दिन रहेंगी दुकानें बंद, निर्णय के बाद अब नगर निगम जारी करेगा मीट की दुकानें बंद करने का आदेश, संचालकों ने कहा औचित्यहीन आदेश

Decision of meat shop operators of Gurugram, shops will remain closed for nine days in Navratri, after the decision, now the Municipal Corporation will issue an order to close the meat shops, the operators said unjustified order

GURUGRAM : शहर में 129 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों के अधिकांश मालिक त्योहार के दौरान स्वेच्छा से दुकान के शटर बंद कर देते हैं। वहीं कुछ सुरक्षा के कारण ऐसा करते हैं क्योंकि अतीत में राइट विंग ग्रुप ने जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी थीं। शहर के अधिकांश मांस की दुकान के मालिक त्योहार के दौरान अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और मीट दुकानों के मालिकों ने कहा कि हम पहले भी नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद करते रहे हैं, क्योंकि एमसीजी अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए हमसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। हम इस साल भी इस अवधि के दौरान दुकानें बंद रखेंगे, भले ही एमसीजी कोई निर्देश जारी करे या ना करे।

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) शनिवार को 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नौ दिनों के लिए मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी करने का फैसला लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है कि इसका 100 प्रतिशत अनुपालन हो। हालांकि यादव ने स्पष्ट किया कि मीट दुकान के मालिक इस अवधि के दौरान फ्रोजन या पैकेज्ड मीट बेच सकते हैं। एमसीजी अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम पहले शुक्रवार को आदेश जारी करने वाला था। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश देने की वजह से अब शनिवार को आदेश जारी किया जाएगा।

जुलाई में हरियाणा नगर निगम ने जैन त्योहार पर्युषण पर्व के मौके पर 24 अगस्त से एक सितंबर तक राज्य भर में सभी मांस की दुकानों और बूचड़खानों को नौ दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था। इस निर्देश के खिलाफ अंबाला स्थित पोल्ट्री फार्म के मालिकों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर स्टे जारी किया और मांस की दुकानें नौ के बजाय केवल दो दिन के लिए बंद रहीं थी।

अब यह पहली बार होगा जब एमसीजी मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश देने वाला आधिकारिक आदेश जारी करेगा, जिसमें शहर भर के मांस की दुकान मालिकों को नवरात्रि के दौरान अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर एमसीजी उनकी दुकान को सील भी कर सकता है। इसके लिए वार्डवार टीमों का गठन किया गया है।’ हालंकि संचालकों ने कहा आदेश औचित्यहीन है गुरुग्राम के मीट दुकान संचालकों का फैसला पहले ही निगम को बता दिया गया था की गुरुग्राम के सभी मीट दुकान संचालक नवरात्रि में नौ दिन अपनी दुकानें बंद रखेंगे ऐसे में इस निर्णय के बाद अब नगर निगम जारी करेगा मीट की दुकानें बंद करने का आदेश जारी करता है तो ये बस श्रेय लेने की होड़ जैसा ही है।

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