हाइलाइट –
• सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संपूर्ण बाजार खुले रहेंगे।
• सुबह 6 से रात्रि 8 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे
• रात्रि 8 के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर खुलेंगे।
• रात्रि 8 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी।
कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने शाम 6:00 बजे बाजार बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही रात 8:00 बजे से राजधानी में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। शहर में रात 8:00 बजे के बाद केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंपों को ही खुला रहने की इजाजत दी गई है।
लोगों को इमरजेंसी मामले में ही घर से बाहर निकलने की आजादी दी गई है। 8:00 बजे के बाद घर से बाहर रहने वालों को इमरजेंसी के लिए वैध कागज दिखाना पड़ेगा। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन के नए आदेश के अनुसार 4 अप्रैल से सभी तरह के बाजार दुकाने सुबह 6:00 बजे से खुलकर शाम 6:00 बजे तक बंद हो जाएंगी।रविवार या किसी भी दिन लगने वाले बाजारों को बंद कर दिया गया है।
जिम,स्विमिंग पूल,ऑडिटोरियम भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे देशी-विदेशी शराब दुकानों को शाम को बंद कर दिया जाएगा। शहर में लगने वाली चौपाटीयां केवल शाम 6:00 बजे तक ही खुली रहेगी।

मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंपों के मालिक अपनी सुविधानुसार दुकानें खोल सकते हैं। टॉकीज और मल्टीप्लेक्स में रात 8:00 बजे के बाद कोई शो नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू में जांच के दौरान लोग फिल्म देख कर आने की बात कहेंगे तो उन्हें सिनेमा घर का टिकट दिखाना होगा
सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी – सभी तरह की दुकानें, किराना, शॉपिंग मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर ,व्यावसायिक दुकाने ,ठेला, गुमटी, चौपाटी आदि।
सुबह 6:00 से रात के 8:00 बजे तक खुली रहेंगी – रेस्टोरेंट, होटल,बार, ढाबा,डायनिंग रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे।लोग पार्सल ले सकेंगे, होम डिलीवरी भी होगी।
बढ़ते कोरोना के कारण बाजार का नया सिस्टम –
•पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर ही 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
•जिम, स्विमिंग, ऑडिटोरियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
•टॉकीज मल्टीप्लेक्स में रात 8:00 बजे तक सभी शो बंद होंगे।
•देशी विदेशी शराब दुकानें भी शाम 6:00 बजे बंद हो जाएंगे
•कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के कारोबार को अनुमति नहीं।
••तेलीबांधा बूढ़ा तालाब एमजी रोड बस अभी चौपाटी 6:00 बजे तक खुले रहेंगे।
•चाय,पान ठेले,खाद्य सामग्री की गुमटियां शाम 6:00 बजे बंद हो जाएंगी।
•नियमों को तोड़ने पर दुकानों को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।
•दुकानदार समय का प्रदर्शन दुकानों में फ्लेक्स लगाकर करेंगे
मास्क नहीं लगाने पर 500 का जुर्माना –
प्रशासन मास्क लगाने और सोशल दूरी बनाए रखने के मामले में अब और भी ज्यादा सख्त हो गई है। दुकानदारों और आम जनता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा मास्क के बगैर कोई भी खरीदी बिक्री नहीं होगी।
मास्क ना लगाने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा। दुकानदार को स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम करने होंगे व मास्क भी रखना होगा।
बार-बार नियम तोड़ने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट में एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
