एमपी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 को आज मंजूरी दे दी। शनिवार सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में इसे मंजूरी मिली। अब इसे 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में पेश कर दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन के मामलों में होगी 10 साल तक की जेल
भोपाल मध्यप्रदेश
शनिवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास और कम से कम 25 हूजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक करावास और इसके अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माने दोषियों को देना होगा।

हाइलाइट्स:
- एमपी में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी
- शुक्रवार सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 को मंजूरी दी गई
- 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे बिल
- कानून के तहत धर्म परिवर्तन के मामलों 10 साल तक की सजा का प्रावधान